विषय — अनुच्छेद (2xx)
14 वाक्यसूची में छियालीस नाम
सूचियाँ — सातवीं अनुसूची=अनु. 246 — सूची I पर संसद, सूची II पर राज्य विधानमंडल, सूची III पर दोनों
अवनी के पास अड़तालीस बचे सिक्के
अवशिष्ट शक्ति=अनु. 248 (सूची I की प्रविष्टि 97) — संसद के पास, कनाडा की तरह · 1935 के अधिनियम में गवर्नर-जनरल के पास
प्रतियोगिता में चौवन अंक
प्रतिकूलता — टकराव का नियम=अनु. 254 — समवर्ती विषय पर टकराव में संघ का क़ानून चलेगा · अपवाद: राष्ट्रपति की अनुमति पा चुका राज्य क़ानून उस राज्य में
निर्देश छप्पन पन्नों का
निर्देश — संघ के, राज्यों को=अनु. 256 — राज्य संघीय क़ानूनों के अनुरूप कार्यपालिका शक्ति चलाए · न माने तो अनु. 365 से अनु. 356 का रास्ता
रेल के सत्तावन डिब्बे
रेलवे की सुरक्षा और संचार साधन=अनु. 257 — राज्य संघ की कार्यपालिका शक्ति में बाधा न डाले · राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार साधन और रेलवे सुरक्षा के निर्देश · अतिरिक्त ख़र्च संघ देता है
सौंफ अट्ठावन रुपये की
सौंपना — कार्यों का प्रत्यायोजन=अनु. 258(1) — राष्ट्रपति → राज्य, राज्य की सहमति से · 258(2) — संसद क़ानून से, बिना सहमति · 258A — राज्यपाल → संघ, संघ की सहमति से
जलेबी बासठ रुपये किलो
जल विवाद — अंतरराज्यीय नदियाँ=अनु. 262 — संसद न्यायनिर्णयन की व्यवस्था कर सकती है और सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी रोक सकती है · नदी बोर्ड अधिनियम और अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956
अंताक्षरी तिरसठ गानों की
अंतरराज्यीय परिषद्=अनु. 263 — राष्ट्रपति बनाते हैं · 28 मई 1990 को गठित (सरकारिया की सिफ़ारिश) · अध्यक्ष प्रधानमंत्री, 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री · 11 बैठकें, अंतिम 16 जुलाई 2016
स्टाम्प अड़सठ पैसे का
स्टाम्प शुल्क — विनिमय पत्र, चेक, वचन पत्र=अनु. 268 — संघ लगाता है, राज्य वसूलते और रखते हैं
बँटवारे में सत्तर लड्डू आए।
बँटवारा — संघ सूची के कर=अनु. 270 — वित्त आयोग की सलाह पर संघ और राज्यों में बँटते हैं, CGST भी · 80वें संशोधन (2000) से संघ के सब कर विभाज्य पूल में (हस्तांतरण की वैकल्पिक योजना)
अधिक भार इकहत्तर किलो का
अधिभार=अनु. 271 — अनु. 269 / 270 के करों पर अधिभार, केवल संघ का (GST पर नहीं)
जूट के तिहत्तर बोरे
जूट-अनुदान=अनु. 273 — जूट निर्यात शुल्क के बदले हर वर्ष अनुदान, भारत की संचित निधि से
विकास ने अस्सी रुपये बाँटे।
वित्त आयोग=अनु. 280 — राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में · अध्यक्ष + 4 सदस्य · अर्ध-न्यायिक, सलाहकारी · 15वाँ — राज्यों का हिस्सा 41% (2021–26) · 16वाँ (अरविंद पनगढ़िया) — 41% (2026–31)
क़र्ज़ तिरानवे रुपये का घर में ही लिया।
क़र्ज़ — राज्यों का उधार=अनु. 293 — राज्य केवल भारत के भीतर उधार ले सकते हैं; संघ का ऋण बकाया हो तो संघ की सहमति चाहिए · संघ का उधार — अनु. 292
245 — क्षेत्रीय विस्तार (संसद का राज्यक्षेत्रातीत क़ानून भी मान्य) · 255 — अनुमति बाद में मिले तो अधिनियम अमान्य नहीं · 269 — अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर, राज्यों को सौंपा · 269A — IGST · 275 — ज़रूरतमंद राज्यों को सांविधिक अनुदान · 279A — GST परिषद् · 282 — विवेकाधीन अनुदान · 285 / 289 — एक-दूसरे की संपत्ति कर-मुक्त · 312 — अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS, IPS, IFoS) · 365 — निर्देश न मानना।