भाग XV — अनुच्छेद 324 से 329
9 वाक्यचुनाव में पंद्रह उम्मीदवार खड़े हुए।
निर्वाचन — चुनाव (अनु. 324–329क)=भाग 15
निगरानी चौबीसों घंटे
निर्वाचन आयोग=अनु. 324 — चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण
एक ही सूची में पच्चीस पड़ोसी
एक सामान्य मतदाता सूची=अनु. 325 — केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर न कोई बाहर, न कोई विशेष सूची
छब्बीस वयस्क दोस्त वोटर बने।
वयस्क मताधिकार (18 वर्ष)=अनु. 326 — लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव
संसद ने सत्ताईस कानून बनाए।
संसद का चुनाव कानून=अनु. 327 — चुनाव के हर विषय पर (मतदाता सूची, परिसीमन आदि)
बचे कानून अट्ठाईस राज्यों के विधानमंडल बनाते हैं।
राज्य विधानमंडल का चुनाव कानून=अनु. 328 — अपने चुनावों पर, जहाँ संसद ने कानून न बनाया हो
अदालत के दरवाज़े पर उनतीस ताले
अदालत (न्यायालय) के हस्तक्षेप पर रोक=अनु. 329 — संसद या विधानमंडल के चुनाव को चुनौती केवल चुनाव याचिका से
टिकट पंचायत चुनाव का
अनु. 243ट=राज्य निर्वाचन आयोग — पंचायत चुनाव
यकीन है नगर वालों को
अनु. 243यक=राज्य निर्वाचन आयोग — नगरपालिका चुनाव
क्रम एक कहानी है: आयोग (324) → सूची (325) → कौन वोट दे (326) → संसद का कानून (327) → राज्य का कानून (328) → बीच में अदालत नहीं (329)। सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है; पंचायत व नगर निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग।