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सड़क, भवन अनुमति व कॉलोनी — GK Questions in Hindi (प्रश्न उत्तर)

14 प्रश्न
  1. सार्वजनिक सड़क की नई नियमित रेखा तय करने से कम से कम कितने समय पहले विशेष नोटिस लगाना पड़ता है?
    1. 15 दिन
    2. 1 माह
    3. 2 माह
    4. 3 माह
    उत्तर देखें

    उत्तर: (B) 1 माह

    धारा 183(1) परंतुक (क) — कम से कम 1 माह पहले।

  2. नियमित रेखा के भीतर निर्माण पर न्यूनतम और अधिकतम जुर्माना क्या है?
    1. 500–1,000
    2. 1,000–2,000
    3. 5,000–10,000
    4. 2,000–5,000
    उत्तर देखें

    उत्तर: (D) 2,000–5,000

    धारा 183(4) — कम से कम 2,000, अधिकतम 5,000 रुपये (अब “शास्ति”)।

  3. नियमित रेखा संबंधी आदेश की अपील किसे और कितने दिन में?
    1. राज्य सरकार को, 60 दिन
    2. कलक्टर को, 30 दिन
    3. ज़िला न्यायाधीश को, 30 दिन
    4. निदेशक को, 15 दिन
    उत्तर देखें

    उत्तर: (B) कलक्टर को, 30 दिन

    धारा 183(5) — 30 दिन में कलक्टर; उसका निर्णय अंतिम।

  4. सड़क के किनारे फुटपाथ की न्यूनतम चौड़ाई प्रत्येक ओर कितनी होनी चाहिए?
    1. 1.5 मीटर
    2. 1 मीटर
    3. 2 मीटर
    4. 3 मीटर
    उत्तर देखें

    उत्तर: (A) 1.5 मीटर

    धारा 190(2) — हर हाल में 1.5 मी से कम नहीं; चौड़ाई भवन अनुमति एवं निर्माण कार्य समिति तय करती है।

  5. धारा 194 में भवन अनुमति के आवेदन के साथ नक़्शे की कितनी प्रतियाँ लगानी होती हैं?
    1. 2
    2. 3
    3. 4
    4. 6
    उत्तर देखें

    उत्तर: (D) 6

    धारा 194(2)(क)(iii) — 6 प्रतियाँ।

  6. भवन अनुमति के पूर्ण आवेदन पर नगरपालिका को कितने समय में निर्णय देना होता है?
    1. 1 माह
    2. 45 दिन
    3. 2 माह
    4. 6 माह
    उत्तर देखें

    उत्तर: (C) 2 माह

    धारा 194(4)(ख) व (7)(क) — 2 माह; न देने पर 1 माह के स्पष्ट नोटिस के बाद मानी गई अनुमति।

  7. किस भवन को लिखित अनुमति से छूट है (धारा 194(7)(घ))?
    1. 250 वर्ग मी से कम, एकल आवासीय, भूतल+1, 10 मी तक
    2. 500 वर्ग मी से कम, भूतल+2, 12 मी तक
    3. 250 वर्ग मी से कम, भूतल+2, 15 मी तक
    4. 300 वर्ग मी से कम, भूतल+1, 10 मी तक
    उत्तर देखें

    उत्तर: (A) 250 वर्ग मी से कम, एकल आवासीय, भूतल+1, 10 मी तक

    छूट परकोटे वाले क्षेत्र और हेरिटेज क्षेत्र में नहीं मिलती।

  8. धारा 194(5) में कितनी ऊँचाई से ऊपर का भवन बहुमंज़िला माना जाता है, जिसमें क्षेत्रीय नगर नियोजक की सलाह ज़रूरी है?
    1. 10 मीटर
    2. 12 मीटर
    3. 18 मीटर
    4. 15 मीटर
    उत्तर देखें

    उत्तर: (D) 15 मीटर

    15 मी से ऊँचा भवन; साथ में 500 वर्ग मी से बड़े संस्थागत/व्यावसायिक परिसर।

  9. अधिभोग प्रमाणपत्र के बिना 15 मी से ऊँचे भवन में रहने पर जुर्माना कितना है?
    1. 10,000–20,000
    2. 20,000–30,000
    3. 30,000–50,000
    4. 50,000–1,00,000
    उत्तर देखें

    उत्तर: (C) 30,000–50,000

    धारा 194(9)(ख) — 30,000 से 50,000 रु, लगातार उल्लंघन पर 500 रु प्रतिदिन।

  10. आवेदन दिए बिना निर्माण करने पर साधारण कारावास की अवधि क्या है (194(10)(क))?
    1. 15 से 45 दिन
    2. 1 से 2 माह
    3. 1 से 3 माह
    4. 6 माह तक
    उत्तर देखें

    उत्तर: (C) 1 से 3 माह

    साथ में या विकल्प में जुर्माना 20,000 से 50,000 रुपये।

  1. नक़्शे पर हस्ताक्षर करने वाले आर्किटेक्ट/इंजीनियर का नक़्शा नियम-विरुद्ध पाया जाए तो क्या होगा?
    1. केवल चेतावनी
    2. केवल 1,000 रु जुर्माना
    3. काली सूची में डालना, पंजीकरण रद्द और दंड
    4. पद से निलंबन
    उत्तर देखें

    उत्तर: (C) काली सूची में डालना, पंजीकरण रद्द और दंड

    धारा 194(10)(घ) — काली सूची व पंजीकरण रद्द; 1–2 माह कारावास या 5,000–10,000 रु या दोनों।

  2. धारा 194 के तहत नगरपालिका के आदेश की अपील किसे और कितने दिन में की जा सकती है?
    1. कलक्टर को, 15 दिन
    2. ज़िला न्यायाधीश को, 60 दिन
    3. उच्च न्यायालय को, 90 दिन
    4. राज्य सरकार या उसके अधिकृत अधिकारी को, 30 दिन
    उत्तर देखें

    उत्तर: (D) राज्य सरकार या उसके अधिकृत अधिकारी को, 30 दिन

    धारा 194(12) — आदेश की तारीख़ से 30 दिन।

  3. धारा 194-क (2020) के उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माना कितना है?
    1. 5,000
    2. 10,000
    3. 20,000
    4. 50,000
    उत्तर देखें

    उत्तर: (C) 20,000

    धारा 194-क(3) — 20,000 रु तक; राज्य सरकार अवैध निर्माण ध्वस्त भी कर सकती है।

  4. निर्माण-स्थल पर सूचना बोर्ड का निर्धारित आकार क्या है (धारा 196)?
    1. 2 × 2 फ़ीट
    2. 3 × 3 फ़ीट
    3. 4 × 4 फ़ीट
    4. 5 × 5 फ़ीट
    उत्तर देखें

    उत्तर: (C) 4 × 4 फ़ीट

    धारा 196(1) — 4 × 4 फ़ीट, मज़बूत सामग्री (गत्ता/सादा काग़ज़ नहीं); उल्लंघन पर 50,000 रु तक।

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