- धारा 68(1) के अन्तर्गत निहित सम्पत्ति को नगरपालिका किस रूप में धारण करती है?
- स्वामी के रूप में
- न्यासी के रूप में
- किरायेदार के रूप में
- प्रतिनिधि के रूप में
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उत्तर: (B) न्यासी के रूप में
धारा 68(1) — सम्पत्ति निकाय के निर्देशन व नियन्त्रण में रहती है और वह उसे न्यासी की तरह रखती व अधिनियम के प्रयोजनों में लगाती है।
- धारा 68(1) में निहित होने वाली सम्पत्ति की कितनी श्रेणियाँ (खण्ड) हैं?
- 9
- 11
- 13
- 15
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उत्तर: (C) 13
खण्ड (क) से (ड) तक कुल 13 — अन्तिम दो ठोस कचरा और आवारा पशु।
- खण्ड (ज) की सरकारी भूमि को राज्य सरकार कब वापस ले सकती है?
- किसी भी समय बिना कारण
- केवल नगरपालिका के अनुरोध पर
- केवल उच्च न्यायालय के आदेश से
- कुप्रबन्ध पाए जाने पर या जनहित में आवश्यकता पर
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उत्तर: (D) कुप्रबन्ध पाए जाने पर या जनहित में आवश्यकता पर
धारा 68(2) — राजपत्र अधिसूचना द्वारा, राज्य द्वारा तय शर्तों पर।
- समझौते से अचल सम्पत्ति लेने, अदला-बदली या पट्टे पर लेने के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है?
- राज्य सरकार
- कलेक्टर
- राज्य निर्वाचन आयोग
- निदेशक, स्थानीय निकाय
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उत्तर: (A) राज्य सरकार
धारा 69(1) — नगरपालिका द्वारा स्वीकृत शर्तों के साथ राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति।
- धारा 69-क (अधिकारों का समर्पण व पट्टा) किस संशोधन से जोड़ी गई?
- 2010
- 2011
- 2015
- 2018
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उत्तर: (C) 2015
अधिनियम 13/2015 — गैर-कृषि भूमि के धारक अधिकार समर्पित कर नगरपालिका से पट्टा ले सकते हैं।
- नगरपालिका के लिए अनिवार्य भूमि-अर्जन कौन करता है और किस अधिनियम से?
- नगरपालिका, भू-राजस्व अधिनियम से
- राज्य सरकार, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 से
- कलेक्टर, पंचायती राज अधिनियम से
- निदेशक, नगरपालिका अधिनियम से
उत्तर देखें
उत्तर: (B) राज्य सरकार, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 से
धारा 70 — राज्य सरकार, निकाय के अनुरोध पर; मुआवज़ा व ख़र्च निकाय देती है।
- संशोधन 2012 के बाद धारा 71(1) भू-राजस्व अधिनियम की किस धारा की भूमि से जुड़ी है?
- धारा 90-ख
- धारा 90-क
- धारा 102
- धारा 3
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उत्तर: (B) धारा 90-क
राजस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 12/2012 — 90-ख हटी, अब धारा 90-क।
- धारा 73(1) के अतिरिक्त परन्तुक (2011) के अनुसार समूह आवास/टाउनशिप में EWS व LIG के लिए कम से कम कितने भूखण्ड/इकाइयाँ?
- 10%
- 15%
- 20%
- 25%
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उत्तर: (C) 20%
कम से कम 20%, रियायती दर पर, क्रॉस-सब्सिडी से; दरें राज्य सरकार अधिसूचित करती है।
- धारा 73 के स्पष्टीकरण में "सरकारी भूमि" में निम्न में से क्या शामिल है?
- केवल राजस्व भूमि
- केवल वन-भूमि
- नज़ूल भूमि
- केवल रेलवे की भूमि
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उत्तर: (C) नज़ूल भूमि
सरकारी भूमि = 68(1)(ज) की भूमि, नज़ूल भूमि और राज्य द्वारा निपटान में रखी भूमि।
- नियम-विरुद्ध पट्टे/बिक्री से सम्पत्ति पर क़ब्ज़ा लेने वाले व्यक्ति पर किस अधिनियम के तहत बेदख़ली की कार्रवाई होती है?
- भूमि अर्जन अधिनियम 1894
- भू-राजस्व अधिनियम 1956
- राजस्थान लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदख़ली) अधिनियम 1964
- पंचायती राज अधिनियम 1994
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उत्तर: (C) राजस्थान लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदख़ली) अधिनियम 1964
धारा 73(3) — अनधिकृत अधिभोगी; पुष्टि न होने पर प्रतिफल लौटाया जाएगा।
- धारा 73-क के अनुसार "फ्रीहोल्ड" का अर्थ क्या है?
- स्थायी धारिता — उत्तराधिकार व अन्तरण के अधिकार सहित
- 5 वर्ष का पट्टा
- किराये का अधिकार
- नगरपालिका को वापसी का अधिकार
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उत्तर: (A) स्थायी धारिता — उत्तराधिकार व अन्तरण के अधिकार सहित
2017 (अधिनियम 23) में जुड़ी — हस्तान्तरण फ्रीहोल्ड या लीज़होल्ड आधार पर।
- धारा 74 के अनुसार नगरपालिका अचल सम्पत्तियों की अद्यतन सूची व नक्शे की प्रतियाँ कहाँ और कब तक जमा कराती है?
- निदेशक, स्थानीय निकाय — प्रारम्भ से 1 वर्ष में
- कलेक्टर — 6 माह में
- राज्य सरकार — 2 वर्ष में
- क्षेत्रीय उपनिदेशक — 3 माह में
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उत्तर: (A) निदेशक, स्थानीय निकाय — प्रारम्भ से 1 वर्ष में
धारा 74(1) — निदेशक, स्थानीय निकाय के कार्यालय में, अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर।
- सूची में बदलाव का वार्षिक विवरण कौन तैयार करता है?
- अध्यक्ष
- मुख्य नगरपालिका अधिकारी
- निदेशक
- लेखा अधिकारी
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उत्तर: (B) मुख्य नगरपालिका अधिकारी
धारा 74(2) — CMO विवरण बनाकर निकाय के सामने रखता और निदेशक को भेजता है।
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